
UP Government Jobs: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रवर्तन कांस्टेबल सेवा नियमावली-2022 में संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। इस संबंध में भर्ती नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पात्र पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया के कई चरणों से राहत देने का भी प्रावधान किया गया है।
संशोधित नियमों के तहत उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे पूर्व अग्निवीरों को प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में चार साल की सैन्य सेवा पूरी की हो। इस फैसले का उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव का लाभ राज्य की परिवहन प्रवर्तन व्यवस्था को देना है। आरक्षण का लाभ केवल निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा।
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी प्रावधान किया है। आयु की गणना करते समय अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाया जाएगा। इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को भर्ती में अवसर मिल सकेगा। यह व्यवस्था उन अभ्यर्थियों के लिए राहत मानी जा रही है, जिनकी उम्र सैन्य सेवा के कारण सामान्य भर्ती की निर्धारित सीमा के करीब पहुंच जाती है।
संशोधित नियमों के अनुसार पात्र पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अलग से शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हालांकि, इन छूटों का लाभ नियमों के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित पात्रता और आवश्यक चिकित्सकीय मानकों को पूरा करना महत्वपूर्ण रहेगा।
प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षिक योग्यता के तौर पर इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य होगा। सेना, नौसेना और वायु सेना में निर्धारित 12वीं के समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी मान्य शैक्षिक योग्यता के नियमों के अनुसार पात्र माना जाएगा।
सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 27 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करने का मानक निर्धारित किया गया है। शारीरिक दक्षता और अन्य चयन संबंधी शर्तें लागू भर्ती नियमों के अनुसार पूरी करनी होंगी।
सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी है। यदि निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं या चयन के दौरान कोई अभ्यर्थी चिकित्सकीय परीक्षण में सफल नहीं होता है, तो संबंधित खाली पदों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा।
नियमों में यह बदलाव पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिसिंग और प्रवर्तन से जुड़े कार्यों में अवसर देने की दिशा में अहम कदम है। सैन्य सेवा के दौरान अनुशासन, शारीरिक दक्षता और जिम्मेदारी के साथ काम करने का अनुभव परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था में उपयोगी हो सकता है। हालांकि, भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिसूचना में दी गई सभी शर्तों, पात्रता और छूट के प्रावधानों की आधिकारिक जानकारी अवश्य देखनी चाहिए।