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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सभी अस्पतालों Corona के इलाज के तय किए रेट, जानिए क्या देनी होगी फीस

Highlights- पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बड़ा फैसला लिया है- सरकार ने अस्पतालों में मुनाफाखोरी करने वालों पर लगाम लगाई है- मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार (Captain Amrinder Government) ने प्राइवेट अस्पतालों (Private hospital) के लिए भी कोरोना के इलाज (Coronavirus Treatment fee) का रेट (Coronavirus Treatment Rate ) तय कर दिया है

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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सभी अस्पतालों Corona के इलाज के तय किए रेट, जानिए क्या देनी होगी फीस

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर पूरी दुनिया में जारी है। हर रोज इस महामारी (Coronavirus Epidemic) से संक्रमित लोगों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में यह आंकड़ा 10 लाख के पार (Coronavirus Update) हो गया है। वहीं कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) महामारी के इस दौर में भी प्राइवेट अस्पताल (Private hospital) मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और कोरोना वायरस (Coronavirus Treatment) महामारी का इलाज कराने आ रहे लोगों से भारी-भरकम रकम वसूल कर रहे हैं।

इन सबके बीच पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अस्पतालों में मुनाफाखोरी करने वालों पर लगाम लगाई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार (Captain Amrinder Government) ने प्राइवेट अस्पतालों (Private hospital) के लिए भी कोरोना के इलाज (Coronavirus Treatment fee) का रेट (Coronavirus Treatment Rate ) तय कर दिया है। ताकि अस्पताल मनमानी रकम मरीजों से न ले सके।

जानिए, क्या होंगे नए रेट

सरकार ने ऐलान करते हुए फैसला लिया है कि अब बिना वेंटीलेटर (Ventilation) वाले आइसोलेशन वार्ड (isolation ward Fee) की फीस अधिकतम ₹10000 तय की गई है इस वार्ड में ऑक्सीजन और मेडिकल सहायक समेत एडमिशन फीस भी शामिल है वही NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल के लिए यह फीस ₹9000 रखी है। वहीं गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों (Non-accredited hospitals) के लिए 8,000 रुपए की दर निर्धारित की गई है।

गंभीर व समान्य बुखार वालों के लिए रेट

इन श्रेणियों के अस्पतालों के लिए गंभीर बुखार (वेंटिलेटर की जरूरत के बिना आईसीयू) के लिए 15 हजार, 14 हजार और 13 हजार रुपए तक की फीस तय की गई है, जबकि अगर स्थिति सामान्य वाले मरीजों के लिए यह दरें 18 हजार, 16500 और 15 हजार निर्धारित की गई हैं।

हर रोज मिल रही थी शिकायतें

गौरतलब है कि सरकार द्वारा यह फैसला राज्य सरकार द्वारा कई शिकायतों के बाद लिया गया है। कई मरीजों ने शिकायत की थी कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। अस्पतालों द्वारा वसूल किए जाने वाले उपचार खर्च सीमा से अधिक लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। सरकार को हर रोज इस बात की शिकायतें मिल रही थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय का ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में अब तक कोरोना के कुल 9,094 मामले सामने आए हैं जिनमें 5867 ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 2711 है। महामारी की वजह से कुल 230 लोगों ने जान जा चुकी है।

Published on:
17 Jul 2020 09:32 am
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