
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन 5.0 ( Covid-19 Lockdown in india ) के साथ ही केंद्र सरकार ( Centre Govt ) ने Unlock 1.0 की भी घोषणा कर दी थी। इसके अंतर्गत अब आगामी 8 जून से देेश में कई सेवाओं-दफ्तरों ( Offices ) को खोले जाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि 8 जून से देश भर में दफ्तर कैसे खुल सकते हैं और उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना होगा, इसके लिए गृह मंत्रालय ने गुरुवार को विस्तृत दिशा-निर्देश ( MHA Guidlines ) जारी करते हुए मानक संचालन प्रोटोकॉल ( SOP ) जारी किए।
इन दिशा-निर्देशों का मकसद कोरोना वायरस को फैलने ( Coronavirus outbreak update ) से रोकने के लिए दफ्तरों में प्रीवेंटिव और रिस्पॉन्स उपायों को शामिल करना है। इनमें हर समय पालन किए जाने वाले सामान्य निवारक उपायों, कार्यालयों के लिए विशिष्ट उपायों, कोरोना केस की घटनाओं ( coronavirus cases ) पर किए जाने वाले उपाय और कोरोना संदिग्ध या पॉजिटिव केस ( corvid 19 positive cases ) आने के मामले में कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं को लागू किया जाना शामिल है। वहीं, कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
Offices को लेकर MHA के दिशा-निर्देश
महत्वपूर्ण जानकारी
अगर किसी दफ्तर में एक या दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं तो पूरी बिल्डिंग को बंद करने की या पूरे इमारत में काम बंद करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं इलाकों को कीटाणुमुक्त करना होगा जहां पिछले 48 घंटों में वो व्यक्ति गए हों। ऐसा करने के बाद दोबारा काम शुरू किया जा सकता है।
अगर बड़ी संख्या में लोगों को COVID-19 पॉजिटिव पाया जाए तो बिल्डिंग या उस ब्लॉक को 48 घंटों के लिए बंद करना होगा।