मुंबई

महाराष्ट्र: 30 मिनट देरी से कोर्ट पहुंचे पुलिसवाले, जज साहब भड़के, घास काटने की सुनाई सजा

Parbhani Cops Grass Cutting Punishment: दो पुलिसकर्मियों को अदालत में देर से आने के लिए घास काटने की विचित्र सजा मिली।

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Nov 23, 2023
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Maharashtra Police: महाराष्ट्र के परभणी जिले के दो पुलिसकर्मियों को अदालत में देर से पहुंचना भारी पड़ा है। खबरों के मुताबिक, अदालत में आरोपियों को पेशी के लिए देर से लाने पर पुलिसवालों को जज साहब ने घास काटने की विचित्र सजा सुनाई। यह आदेश प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने दिया था, जिसका खुलासा अब हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के दो पुलिसकर्मियों को देर से आने के कारण अदालत ने सजा के तौर पर उन्हें घास काटने का आदेश दिया। यह मामला परभणी जिले के मानवत पुलिस स्टेशन का है। मजिस्ट्रेट ने एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को हाल ही में अनुशासनात्मक दंड के रूप में घास काटने का काम सौंपा। वे हॉलिडे कोर्ट में 30 मिनट देरी से पहुंचे थे। यह भी पढ़े-पत्नी के पास से अपने बच्चे को ले जाना किडनैपिंग नहीं... बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की पिता पर दर्ज FIR

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, 22 अक्टूबर (रविवार) को दोनों पुलिसकर्मी मानवत (Manvat) इलाके में रात में गश्त पर थे। इस दौरान तड़के उन्होंने संदिग्ध रूप से घूम रहे दो लोगों को देखा और उनसे पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया और पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले आए। इन दोनों संदिग्धों को सुबह 11 बजे हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाना था।

हालाँकि, पुलिसकर्मी संदिग्धों को लेकर सुबह 11.30 बजे अदालत पहुंचे। इस लापरवाही से न्यायिक मजिस्ट्रेट नाराज हो गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों को न केवल फटकार लगाई, बल्कि उन्हें घास काटने का निर्देश दिया।

वहीं, असामान्य सजा मिलने पर कांस्टेबलों ने मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद 22 अक्टूबर को इसे आधिकारिक तौर पर पुलिस स्टेशन डायरी में दर्ज किया गया और एक विस्तृत रिपोर्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई।

परभणी जिले के प्रभारी एसपी यशवंत काले ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा "मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के बयानों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट उचित कार्रवाई के लिए न्यायपालिका को भेजी गई थी।" घटना के गवाह तीन अन्य कांस्टेबलों के भी बयान दर्ज किए गए हैं।

Published on:
23 Nov 2023 06:35 pm
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