पत्नी के पास से अपने बच्चे को ले जाना किडनैपिंग नहीं... बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की पिता पर दर्ज FIR
मुंबईPublished: Nov 02, 2023 06:40:26 pm
Bombay High Court: शख्स अपने तीन साल के बेटे को उसकी मां के पास से ले आया था, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया।


हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
Maharashtra Amravati News: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने अहम टिप्पणी करते हुए एक पिता के खिलाफ अपने ही बेटे के अपहरण के आरोप में दर्ज मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि एक पिता अपने बच्चे को मां की देखरेख से दूर ले जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।