मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रेल को दो सत्रों में आयोजित होगी।
The State Service and State Forest Service नरसिंहपुर. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रेल को दो सत्रों में आयोजित होगी। जिसमें जिले के चार केंद्रों पर कुल 1824 परीक्षार्थी शामिल होंगे। शुक्रवार को संभागीय प्रेक्षक अशोक कुमार भार्गव ने निर्धारित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखीं।
भार्गव ने शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुशरान महिला कॉलेज, शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वाहन पार्किंग, सुरक्षा, बायोमेट्रिक, साफ-सफाई, सीसीटीवी कैमरे, विद्युत व जनरेटर, पंखे, शौचालय और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
परीक्षा में नियुक्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि आयोग की नवीन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। इसमें सीसीटीवी सर्विलांस, बायोमेट्रिक फ्रिस्किंग और बीओआईपी व्यवस्था शामिल है।
90 मिनट पूर्व होना होगा उपस्थित
कहा गया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 90 मिनिट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा और उनकी त्रि-स्तरीय जांच की जाएगी। परीक्षा प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर देवंती परते, एसडीएम मणिन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर शानू चौधरी और सीएमओ नगर पालिका नीलम चौहान सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे।
परीक्षा कक्ष में वर्जित वस्तुएं
यह सामग्री होगी वर्जित
परीक्षार्थी के लिए स्टेशनरी संबंधी सामग्री जैसे पेंसिल, रबर, व्हाइटनर, स्केल, बैग्स, पठन सामग्री, आइटी गैजेट्स व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, पेनड्राइव, कैल्कुलेटर, ब्लूटूथ, हैंडफी, डिजिटल, स्मार्ट, एनालॉग घड़ी, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई ऐसा उपकरण जो संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वर्जित रहेंगे। इसी तरह क्लचर, वक्कल, हाथ के बैंड, बैल्ट, कफलींक, धूप के चश्मा, पर्स, वॉलेट, टोपी और अन्य वस्तुएं जैसे चाबी, लाइटर्स, माचिस बॉक्स, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, शार्पनर, ब्लेड तथा अन्य कोई कीमती सामान साथ ही जूते-मोजे पहनकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा।
धार्मिक मान्यता की वस्तुओं का सूक्ष्मता से परीक्षण
जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी अपने साथ ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, गोले बनाने के लिए निर्धारित स्याही का पेन, स्वयं का फोटो, पानी की बॉटल, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए 3 आवश्यक सामग्री और अन्य कोई सामग्री जो ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट हो, साथ में लेकर आ सकते हैं। हिजाब, पगड़ी, पल्ला, हाथ में बंधे धागे-बंधक कलावा व ताबीज तथा अन्य धार्मिक मान्यता की वस्तुओं का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाए। किसी भी परिस्थिति में धार्मिक-सामाजिक प्रतीकों को काटने-फाडऩे या बलपूर्वक हटाने की अनुमति नहीं रहेगी।