राष्ट्रीय

असम में गोमांस खाने पर लगाया बैन, होटल या रेस्तरां में परोसा तो होगी कार्रवाई

असम सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के किसी भी होटल या रेस्तरां में गोमांस नहीं परोसा जाएगा।

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की। सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें गोमांस की खपत पर मौजूदा कानून में संशोधन करके नए प्रावधानों को शामिल किया गया। असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 राज्य में सभी मवेशियों के परिवहन, वध और गोमांस और गोमांस उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करता है।

सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा गोमांस

सरमा ने 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा स्वीकृत कानून का हवाला देते हुए कहा, "हमने पहले असम में गायों की रक्षा के लिए एक विधेयक पेश किया था और हम सफल रहे हैं।" उन्होंने कहा, "आगे बढ़ते हुए, हमने फैसला किया है कि राज्य के किसी भी होटल या रेस्तरां में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। इसे किसी भी सार्वजनिक समारोह या किसी सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा।" असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और जो मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में हैं।

AIUDF ने लगाया ये आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा, "पहले, हमने मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, लेकिन अब हमने इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करने का फैसला किया है।" विपक्षी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा, "राज्य सरकार विकास कार्य करने में विफल रही है… यह बेरोजगारी से निपटने में विफल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी समस्याएं हैं… वे ऐसे फैसलों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।"

असम मवेशी संरक्षण विधेयक को अगस्त 2021 में असम विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था, विपक्ष के वॉकआउट के बीच, जो चाहते थे कि विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाए। विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तीन से आठ साल की कैद और ₹3 लाख से ₹5 लाख के बीच जुर्माना हो सकता है।

Updated on:
05 Dec 2024 01:25 pm
Published on:
05 Dec 2024 12:52 pm
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