
देश भर में इस समय नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष में दुर्गा पुजा और डांडिया कार्यक्रमों के साथ साथ आगामी दशहरा को देखते हुए रामलीला मंचन भी आयोजित किए जा रहे है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली की रेखा सरकार ने लाउडस्पीकर नियमों में बड़े बदलाव किए है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि, मैंने हमेशा देखा है कि हमारे हिंदू त्योहारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामलीला या दुर्गा पूजा रात 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। इसी को देखते हुए इन कार्यक्रमों में देर तक लाउडस्पीकर चलाने की अनुमती सरकार ने दे दी है।
सीएम गुप्ता ने घोषणा करते हुए बताया है कि, नवरात्रि के दौरान रामलीला, दुर्गा पूजा पंडाल और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में अब लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक बजाए जा सकते हैं। सरकार ने इस घोषणा के साथ रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर लगे प्रतिबंध में दो घंटे की छूट दे दी है। सीएम ने कहा, जब गुजरात में डांडिया पूरी रात चल सकता है, जब दूसरे राज्यों में कार्यक्रम पूरी रात हो सकते हैं, तो दिल्ली के लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए इस बार हमने सभी रामलीला, दुर्गा पूजा, और सांस्कृतिक-धार्मिक उत्सवों को रात 12 बजे तक जारी रखने की इजाजत दी है।
बता दे कि, दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। इस साल की शुरुआत में ही दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी कर दिल्ली में कहीं भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। सीएम गुप्ता की बीजेपी सरकार से पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी 2023 में रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए छूट की घोषणा की थी।