रायपुर

CG CM News: 4 जून के पहले ही बदला मुख्यमंत्री का तेवर, अफसर हुए अलर्ट, ये करने के लिए मिला 15 दिन का अल्टीमेटम

CG CM News: मंत्रालय स्तर पर अवर सचिव नोडल अधिकारी होंगे, जबकि उपसचिव अपीलीय अधिकारी होंगे।

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May 25, 2024

CG CM News: जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब अफसरों की जिमेदारी तय करने जा रही है। मंत्रालय से लेकर जिलास्तर तक नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी। जो 15 दिन के अंदर आवेदनों का निराकरण करेंगे। सभी नियुक्त किए गए नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों के नाम-पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी भी अपने कार्यालय में रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का स्लोगन विष्णु का सुशासन को चरितार्थ करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सीएम साय ने मुख्यमंत्री (CG CM News) जनचौपाल पोर्टल में मिली समस्याओं के त्वरित और उचित निदान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नोडल अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। मंत्रालय स्तर पर अवर सचिव नोडल अधिकारी होंगे, जबकि उपसचिव अपीलीय अधिकारी होंगे। इसी तरह जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर अथवा संयुक्त कलेक्टर नोडल अफसर होंगे और अपर संचालक को अपीलीय अधिकारी का दायित्व मिलने जा रहा है। जबकि, संचालनालय स्तर पर सहायक संचालक नोडल अफसर होंगे और अपर कलेक्टर अपीलीय अधिकारी होंगे।

साय सरकार (CG CM News) ने जनता से मिले आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक और त्वरित गति से निराकरण के लिए अफसरों को केवल 15 दिन का समय देना निर्धारित किया है। संबंधित विभाग अथवा शाखा के द्वारा आवेदनों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत संबंधित नोडल अधिकारी उसका परीक्षण करेंगे और अंतिम निराकरण की कार्यवाही पर अपनी मुहर लगाएंगे। व्यवस्था यह होगी कि जिन विभागों या जिलों के द्वारा पंद्रह दिन के भीतर आवेदनों का सही तरीके से निराकरण नहीं किया जा रहा हो तो उसकी सूची स्वत: ही पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी।

CG CM News: त्वरित निराकरण ही हमारा मकसद

आम आदमी की दिक्कतों को तुरंत दूर करना ही हमारी सरकार का मकसद है। मुख्यमंत्री जनचौपाल पोर्टल पर आए आवेदनों का त्वरित निराकरण जनता के लिए राहत भरा होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री (CG CM News) जनचौपाल पोर्टल पर आवेदनों के संबंध में नोडल अफसर नियुक्त होंगे, जो 15 दिन के भीतर आवेदनों का संतुष्टीदायक निराकरण करेंगे। संतुष्टि न होने पर आवेदक अपील भी कर सकेगा। इसके लिए अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त होंगे। अफसरों की जिमेदारी भी तय की जाएगी।

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