
Chhattisgarh News: पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर 20 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। ईडी ने शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ करने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। साथ ही बताया कि नियमों को ताक पर रखकर गिरफ्तारी की गई थी। ईडी को छापेमारी के दौरान उनके पक्षकार के घर की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला था।
ईओडब्ल्यू की नोटिस पर वह पूछताछ के लिए अपने पुत्र यश टुटेजा के साथ उपस्थित हुए थे। वहां से बाहर निकलते समय ईडी अपने साथ ले गई। ईडी के लोक अभियोजक एवं उपमहाधिवक्ता सौरभ पांडेय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नोटिस देने के बाद भी नहीं आने पर अनिल और उनके पुत्र यश को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद नियमानुसार गिरफ्तारी की गई। इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अनिल टुटेजा को न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश ने अनिल टुटेजा के स्वास्थ्य का ध्यान रखने कहा है। साथ ही जेल मैन्युअल के अनुसार दवाइयां, भोजन और मुलाकात कराने की व्यवस्था के लिए कहा है।