CG Assembly Election 2023 : विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन फार्म खरीदने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
रायपु। CG Assembly Election 2023 : विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन फार्म खरीदने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंतु पहले दिन शनिवार को रायपुर जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन फार्म नहीं भरा। बल्कि सुबह से शाम तक 34 नामांकन निर्देशन पत्र उम्मीदवारों ने लिया, जिनमें 3 लाख 15 हजार रुपए जमा हुए हैं।
रायपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन फार्म जमा करने और लेने वालों के लिए रेडक्रास भवन में काउंटर खोला गया है। वहीं परिसर में वाहनों की पार्किंग सड़कों पर न हो, इसलिए स्टॉपर और बेरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने पहले दिन 34 नाम निर्देशन पत्र निधाZरित शुल्क जमा करा लिए हैं।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन फार्म वापिस ले सकेंगे।
सबसे अधिक रायपुर पश्चिम से 8 लोग सामने आए
कलेक्ट्रेट में नामांकन फार्म लेने वालों में सबसे अधिक रायपुर पश्चिम क्षेत्र से 8 उम्मीदवार सामने आए। जबकि धरसींवा विधानसभा क्रमांक-47 के लिए 5, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक-48 के लिए 5, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक-50 के लिए 3, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 के लिए 6, आरंग विधानसभा क्रमांक-52 के लिए 2 और अभनपुर विधानसभा क्रमांक-53 के लिए 5 नाम निर्देशन पत्र शामिल हैं।
सिक्का नहीं लेने पर निर्दलीय धरने पर बैठा
शहर के उत्तर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए शंकर लाल वरदानी सिक्का लेकर फार्म खरीदने काउंटर पर पहुंचे। वे एक-एक रुपए के सिक्के 10 हजार देकर फार्म खरीदना चाहते थे। परंतु काउंटर के कर्मियों ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि केवल सिक्के के रूप में केवल 1 हजार रुपए ही लेंगे। इस दौरान सिक्के के लेन-देन को लेकर काफी बहसबाजी हुई और निर्दलीय शंकर लाल वरदानी रेडक्रॉस भवन के काउंटर के पास धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि वह क्षेत्र के लोगों से पिछले 6 महीने से सिक्का इकट्ठा करके फार्म लेने आए है, जिसे लेने से मना करना भारतीय करंसी का अपमान है। अधिकारी नहीं चाहते कि वे चुनाव लड़े। सिक्का देखकर कर्मचारी ने काउंटर पर 1000 रुपए तक सिक्का ही एक बार में मान्य होगा, इस आदेश की कॉपी काउंटर पर चस्पा किया है।
सिक्का लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है, यह भारतीय मुद्रा के अपमान की श्रेणी में आता है। परंतु आरबीआई का नियम है कि एक-एक रुपए सिक्का के रूप में एक हजार रुपए तक का ही एक बार में लेन-देन मान्य है। इस संबंध में एक प्रतिलिपि भी सिक्का लेकर फार्म लेने आए व्यक्ति को दे दी गई है। पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत है।
- गजेंद्र सिंह ठाकुर, उप निर्वाचन अधिकारी, रायपुर