
CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ACB कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को 7 दिन की सशर्त रिमांड पर EOW को सौंप दिया है। EOW ने ACB कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन किया था। इसकी अवधि पूरी होने पर 27 को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के कारण ईओडब्लू (EOW) ने इस मामले में उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया था। जिसके बाद 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी और ईओडब्लू के विरुध्द दायर सभी याचिकाओं को ख़ारिज किया था।
लेकिन अब प्रोक्टेशन वारंट पर बुधवार को अनिल टुटेजा को रायपुर सेंट्रल जेल से कोर्ट में पेश करने ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार तक रिमांड पर देने आवेदन लगाया। साथ ही अदालत को बताया कि शराब घोटाले की जांच के दौरान अब तक मिले दस्तावेजी साक्ष्य और इनपुट की पूछताछ करनी है। इसलिए रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध किया।
बता दे कि बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि शराब के नकली होलोग्राम मामले में यूपी की एसटीएफ टीम उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर नोएडा लेकर गई थी। इस दौरान नोएडा के कसाना थाना में दर्ज मामले में मेरठ कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकरण को खारिज करने पर वापस रायपुर जेल में दाखिल किया गया है।
वही इस प्रकरण में ईओडब्ल्यू और ईडी की टीम पहले भी पूछताछ कर चुकी है। फिर रिमांड पर नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रिमांड के आवेदन को मंजूर कर लिया।