Cow Smuggling In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है। अब तक छत्तीसगढ़ के रास्ते यूपी, एमपी, ओडिशा से गायों का लाने ले जाने के कई मामले सामने आते रहे हैं लेकिन अब सरकार ने गौ तस्करी पर कड़े नियम बनाए हैं।
CG Cow Smuggling New Rule: राज्य सरकार ने आरंग की घटना के बाद गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती शुरू कर दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया है। जिसमें गोवंश के अवैध परिवहन होने पर जिले के एसपी और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी का सीआर खराब होगा। अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही गोवंश का अवैध परिवहन करने वाले व्यक्ति को सात साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
परिपत्र के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी। गैर जमानती अपराध माना जाएगा। जारी परिपत्र में कहा गया है कि अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी। परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फलैक्स लगाने की अनिवार्यता (Vijay Sharma on Cow Smuggling) होगी। अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी। गाड़ी मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
यहां जनवरी 2024 से जून 2024 तक छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के मामलों और गिरफ्तारियों को दर्शाने वाला चार्ट और डेटा तालिका दी गई है।
गोवंश के अवैध परिवहन को रोकने जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति होगी। ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। उनके नंबर संबंधित थाने और सावर्जनिक जगहों पर चस्पा भी किए जाएंगे। ताकि गोवंश के अवैध परिवहन की शिकायत आम नागरिक नोडल अधिकारी को कर सकें। इसके अलावा अवैध परिवहन के पुराने प्रकरणों को जिलेवार एकत्रित किया जाएगा। आदतन अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा। उन रास्तों पर भी निगरानी कड़ी होगी, जहां से अवैध परिवहन किया जाता रहा है।
गोवंश के अवैध परिवहन को लेकर अधिनियम पहले से बने थे। अधिनियम के नियमों में संशोधन किया गया है। सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के गौवंश का अवैध परिवहन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सात साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।