रायपुर

Mahtari Vandan Yojana in Chhattisgarh: जल्द होगा पंजीयन, महिलाओं को मिलेगा फायदा

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana in Chhattisgarh) का लाभ देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग अप्रेल से फिर से पंजीयन के लिए पोर्टल खोल सकता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए बाट जोह रही हैं। विभाग में आवेदन भी कर रही हैं, लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं होने के चलते महिलाओं का पंजीयन नहीं हो रहा है।

2 min read
Mar 30, 2025
Mahtari Vandan Yojana in Chhattisgarh: जल्द होगा पंजीयन, महिलाओं को मिलेगा फायदा

प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा

सूत्र बताते हैं कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शासन महतारी वंदन योजना के पंजीयन के लिए पोर्टल को खोल सकता है। इसके बाद नए हितग्राही इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नए हितग्राहियों को लाभ देने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। फिलहाल प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। चूंकि नए वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। इस कारण उम्मीद की जा रही है कि इसी माह से ही नए हितग्राहियों के पंजीयन के लिए विभाग पोर्टल खेल देगा।

अभी करीब 70 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

बता दें कि साय सरकार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट महतारी वंदन योजना का लाभ वर्तमान में प्रदेशभर की 6969399 महिलाएं ले रही हैं। हर माह की एक तारीख को महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा डाले जाते हैं। यह योजना साय सरकार बनने के एक माह बाद ही शुरू की गई थी।

विधानसभा में उठ चुका है मुद्दा

बता दें कि यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से प्रश्नकाल में सवाल भी पूछा था कि नए हितग्राहियों के लिए पोर्टल कब खोला जाएगा। साथ ही पेंशन प्राप्त गरीब बुजुर्ग महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि पूरी क्यों नहीं दी जा रही है। सिर्फ 500 रुपए ही प्रदान किए जा रहे हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया था कि नए हितग्राहियों के लिए विभाग द्वारा पोर्टल शीघ्र खोला जाएगा।

पंजीयन के लिए ये हैं पात्रता के मापदंड

  • विवाहित महिला छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो।
  • आवेदन के कैलंडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
  • विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

ये महिलाएं अपात्र

  • जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो ।
  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थाई, अस्थाई, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी हो।
  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो।
  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
Also Read
View All

अगली खबर