दहेज हत्या के आरोपी पति को दस साल का कारावास, 21 हजार जुर्माना चारभुजा थाना क्षेत्र का मामला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनाई सजा
राजसमंद. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी गहरीलाल को पति को दस साल कारावास एवं 21 हजार रुपए के जुर्माने से दंडि़त किया गया। लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया की 13 फरवरी 2021 को कैलाश सालवी ने चारभुजा थाने में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि बहन डाली, जिसकी 4 साल पहले गहरी लाल पिता भंवरलाल मेघवाल निवासी जोगी तलाई लंबोडी के साथ मेरी मां ने शादी करवाई थी। गहरी लाल से शादी के बाद से कम दहेज देने और दहेज के रुपयों कर मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि वह डाली को घर भी नहीं आने देता था। ग्यारह फरवरी 2021 शाम को मैं काम से घर आया तो बहन मांगी ने बताया कि दिन में डाली का लंबोडी से फोन आया, उसने बताया कि मैं घर पर तेल से पकोड़े बना रही थी, तब उसने कहा कि दहेज के रुपए पैसे नहीं मंगवा रही है, तो तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे जला दूंगा कहते हुए मारपीट की और कढ़ाई का गर्म तेल डाली पर डालने की कोशिश की। तेल से पैरों की चमड़ी पर गिरने से जल गई। 12 फरवरी 2021 को दिन में मेरे जीजा गहरी लाल का मेरे पास फोन आया और बताया कि तुम्हारी बहन घर पर नहीं है, इस पर हम लोग लांबोड़ी गए।
जोगी तलाई के पास स्थित एक कुएं के बाहर डाली की चप्पल पड़ी हुई थी। कुएं में पानी भरा हुआ था अंदर पानी में डाली की लाश दिख रही थी। डाली के गले में खरोच जैसे निशान और बाई आंख के नीचे सूजन सी आई हुई थी, दोनों पैरों पर जलने से चमड़ी पर काले निशान हैं। कैलाश की रिपोर्ट पर पुलिस थाना चारभुजा ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त गहरी लाल के विरुद्ध जिला एवं सेशन न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक जयदेव कछावा ने फरियादी व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में 16 गवाह तथा 38 दस्तावेज पेश किए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त गहरीलाल पिता भंवर लाल निवासी जोगी तलाई, लंबोडी पुलिस थाना चारभुजा को दस वर्ष कारावास तथा 21,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।