- लाइव सर्टिफिकेट 31 दिसंबर तक जमा कर सकतेए पेंशनरों को पुरानी पद्धति से ही पास जारी होंगे
रतलाम. रेलवे बोर्ड द्वारा पेंशनरों को लगातार राहत प्रदान की जा रही है। प्रत्येक पेंशनर को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में लाइव सर्टिफिकेट (जीवित प्रमाण पत्र) जहां से पेंशन प्राप्त करते हैं, वह जमा करना आवश्यक होता है। वर्तमान कॉविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पुन: राहत देते हुए लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
रेलवे द्वारा जारी आदेश के अंगर्तत पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी को पेंशनरों को पेंशन प्रदान करने के आदेश जारी किया है। वर्तमान में जिन पेंशनर्स ने लाइव सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं, उन सभी पेंशनर को अब 31 दिसंबर तक जमा करने होंगे।
यह सुविधा भी दी
एक अन्य राहत केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पास पुरानी पद्धति हैंड रिटन चालू रखने के आदेश जारी किए हैं। एचआरएमएस के माध्यम से सेवानिवृत्त पेंशनर पास लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन सरकार ने दोनों पद्धति से पास लेने का ऑप्शन दिया है। इसकी मांग पेंशनर एसोसिएशन के माध्यम से की गई थी, इस बात का खुलासा किया गया था कि कई पेंशनर अपने मोबाइल नहीं चला सकते तथा हर पेंशनर इतना अनुभव नहीं रखता कि वह सभी मोबाइल डाटा अपडेट कर सकें। इस दलील को स्वीकार करते हुए पुरानी पद्धति से भी पास लेने के आदेश जारी कर दिया है।
इससे लाभ होगा
कई पेंशनर्स मोबाइल पर अपडेट नहीं रहते है। ऐसे में ऑनलाइन जानकारी भरना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में सरकार ने हमारी बात मानते हुए जीवीत होने का प्रमाण पत्र देने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर ३१ दिसंबर किया है व पूर्व की पद्धति से ही आवेदन दिए जा सकेंगे।
- प्रकाशचंद्र व्यास, अध्यक्ष, सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर एसोसिएशन