सागर

बकाया राशि जमा नहीं कराई तो पद से हटा दिए जाएंगे प्रशासक

रहली क्षेत्र के 15 राशन दुकान विक्रेताओं ने खाद्यान्न उठाव के बाद नहीं किया भुगतान, बढ़कर 35 लाख के पार पहुंची बकाया राशि  

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Mar 26, 2020
बकाया राशि जमा नहीं कराई तो पद से हटा दिए जाएंगे प्रशासक

सागर. शासन की द्वार प्रदाय योजना के तहत क्रेडिट पर खाद्यान्न उठाने वाले राशन दुकान विक्रेताओं ने दो-दो साल से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। बीते माह जिला प्रशासन में सख्ती के बाद जिले के अन्य क्षेत्रों से तो राशि की वसूली हो गई थी, लेकिन रहली क्षेत्र ऐसा है जहां पर 8 सहकारी समितियों के तहत आने वाली 15 राशन दुकान के विक्रेताओं ने अभी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इस स्थिति को देखते हुए सहकारिता उपायुक्त ने नोटिस जारी कर एक सप्ताह में राशि का भुगतान कराने की जिम्मेदारी संबंधित सहकारी समितियों के प्रशासकों को सौंपी है। इसमें जूना समिति के प्रशासक मानसींग कुर्मी, पटना बुजुर्ग के प्रशासक भागचंद जैन व अन्य 6 समितियों के प्रशासक सीएस झा को नोटिस जारी किए गए हैं इस तीनों प्रशासकों को या चेतावनी भी दी गई है कि यदि वसूली के काम में रुचि नहीं दिखाई तो उनको पद से हटाकर आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।

इन समितियों का अटका भुगतान

सहकारी समिति चांदपुर के तहत आने वाली सिमरिया खेड़ा, अनंतपुरा, सिमरिया घाट, मझगंवा और चांदपुर भी शामिल है। वहीं सहकारी समिति छीरारी के तहत आने वाली हरदुआ व छीरारी स्वयं, पटना बुजुर्ग समिति में रमखिरिया व पटना बुजुर्ग दुकान शामिल है। इसके अलावा कड़ता, खैराना, बलेह, धनगुवा, अनंतपुरा और जूना सहकारी समितियों के तहत आने वाली एक-एक दुकान का भुगतान बकाया है।

सबसे ज्यादा जूना व चांदपुर में बकाया

सहकारिता विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार रहली क्षेत्र की 8 समितियों के तहत आने वाली 15 राशन दुकानों से 35.74 लाख रुपए की वसूली की जानी है। इसमें सबसे ज्यादा 9.60 लाख जूना समिति और 6.28 लाख चांदपुर समिति पर बकाया है। जूना राशन दुकान के विक्रेता ने तो दिसम्बर 2017 से राशि भुगतान नहीं किया है।

अब कार्रवाई होगी
लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान करने निर्देशित किया जा रहा। अब यह आखरी नोटिस है, इसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं कि तो विक्रेता के साथ प्रशासकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

शिव प्रकाश कौशिक, सहकारिता उपायुक्त

Published on:
26 Mar 2020 01:08 pm
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