निगमायुक्त ने लोगों से बकाया करों को जमा करने की अपील की सागर. आने वाले शनिवार को आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में नगर निगम द्वारा संपत्ति-जल कर के अधिभार में उपभोक्ताओं को रियायत दी जाएगी। निगम के राजस्व अधिकारी ने बताया कि संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि […]
निगमायुक्त ने लोगों से बकाया करों को जमा करने की अपील की
सागर. आने वाले शनिवार को आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में नगर निगम द्वारा संपत्ति-जल कर के अधिभार में उपभोक्ताओं को रियायत दी जाएगी। निगम के राजस्व अधिकारी ने बताया कि संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार रुपए है, उनके अधिभार में 100 प्रतिशत, 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार में अधिभार में मात्र 25 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी। वहीं जलकर व उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जलकर या उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि रुपए दस हजार तक बकाया है, उनके अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत और बकाया 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी।
निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि 8 मार्च को बकाया कर जमा करने के लिए निगम कार्यालय के काउंटर खुले रहेंगे। निगमायुक्त ने करदाताओं से 8 मार्च को मात्र एक दिन बकाया संपत्ति कर और जल कर जमा करने पर अधिभार में दी जा रही है। संपत्ति कर, जलकर, दुकान किराया व अन्य कर के भुगतान के लिए एमपी ई-नगर पालिका के एप का उपयोग करके घर बैठे ही राशि जमा कर सकते हैं।