11 मई को विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेन्द्र कुमार ठाकरे बरघाट ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम मंडी छुई टोला में स्थापित 25 केवि का ट्रांसफॉर्मर से रात्रि में अज्ञात चोरों ने करीब 100 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी कर लिया रिपोर्ट पर थाना बरघाट में अपराध दर्ज कर जांच शुरु की गई।
सिवनी. बरघाट थाना क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफॉर्मर से ऑयल चोरी की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के पास से चोरी का 30 लीटर ऑयल, मोटरसाइकिल व मोबाइल जब्त कर लिया है। 11 मई को विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेन्द्र कुमार ठाकरे बरघाट ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम मंडी छुई टोला में स्थापित 25 केवि का ट्रांसफॉर्मर से रात्रि में अज्ञात चोरों ने करीब 100 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी कर लिया रिपोर्ट पर थाना बरघाट में अपराध दर्ज कर जांच शुरु की गई। अनुविभागीय अधिकारी ललित गठरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीश सिंह बैस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की। मुखबिर सूचना पर 12 मई को ग्राम मानेगांव रोड स्थित मोक्षधाम के पास से 3 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने ऑयल चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों में नीतेश पिता डोलीराम राउत(25) निवासी मोहगांव, थाना लालबर्रा, बालाघाट, महेन्द्र पिता शंकरलाल कुपाले(29) निवासी ग्राम बरहोली, थाना बरघाट, सिवनी, धर्मेन्द्र पिता ईदल सहारे(24) निवासी ग्राम बरहोली, थाना बरघाट, सिवनी को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर चोरी का ऑयल सहित अन्य सामान जब्त किया एवं न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
ऑयल निकालते समय ट्रांसफॉर्मर था फटा
आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि तेल निकालते समय ट्रांसफॉर्मर फट गया था, जिससे शेष ऑयल मौके पर ही गिर गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी गया 30 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल बरामद किया गया।
मंदिर में चोरी करने वाले दोषियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास
थाना आदेगांव अंतर्गत ग्राम परासिया स्थित बंजारी मंदिर में चोरी करने वाले दो आरोपियों का दोष सिद्ध होने पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लखनादौन ने 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनवाई। बता दें कि मंदिर के पुजारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त 2025 को रात्रि की पूजा उपरांत मंदिर में ताला लगाकर वह अपने ग्राम परासिया चले गए थे। दूसरे दिन सुबह मंदिर के तीनों दान पेटियों के ताले टूटे हुए थे। अज्ञात चोरों ने दान पेटी से नकद चोरी कर लिए थे। पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी सत्यम पटेल पिता निरंजन पटेल(21) निवासी बम्हानवाड़ा थाना घंसौर को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की। आरोपी ने साथी आरोपी रामकृपाल पटेल पिता अमका पटेल(27) निवासी सरई टोला के साथ चोरी किए जाने का जुर्म कबूल किया। जिसके आधार अन्य आरोपी रामकृपाल पटेल को नैनपुर जिला मंडला के अन्य अपराध में पकड़ा गया था। नैनपुर थाने में ग्राम परासिया के बंजारी मंदिर में भी आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर थाना नैनपुर की जांच एवं साक्ष्य को इस मामले शामिल किया गया और दोनों आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लखनादौन की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से एडीपीओ कीर्ति तिवारी के द्वारा साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए गए। विवेचना और प्रभावी पैरवी के बदौलत सबल और ठोस साक्ष्य को दृषिटगत रखते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपी सत्यम पटेल और रामकृपाल पटेल का दोष सिद्ध होने पर 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और 4000 रुपए जुर्माने से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।