
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मिली 3 साल की जेल की सज़ा, 5 साल चुनाव लड़ने का बैन और 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना जिसका भुगतान न करने पर इमरान की जेल की सज़ा को 6 महीने तक बढ़ाने के प्रावधान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही रद्द करते हुए उन्हें जमानत भी दे दी। इससे इमरान को बड़ी राहत मिली। हालांकि सज़ा रद्द होने और जमानत मिलने के बावजूद भी इमरान इस समय जेल में ही हैं।
कब तक खानी होगी इमरान को हवालात की हवा?
इमरान की सज़ा रद्द होने और उन्हें जमानत मिलने के बाद भी अभी तक जेल से बाहर नहीं भेजा गया है। पहले उन्हें 13 सितंबर तक जेल में ही रहना था। कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट सामने आई है कि इमरान को 26 सितंबर तक हवालात की हवा खानी पड़ सकती है।
क्यों नहीं मिली जेल से छुट्टी
इमरान की सज़ा को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, पर इसके बावजूद उन्हें अब तक जेल से छुट्टी नहीं मिली है। इसकी वजह इमरान के खिलाफ कस्टडी में रिमांड के पुराने ऑर्डर हैं, जिसकी वजह से इमरान को अभी कुछ और समय जेल में रहना पड़ेगा।