अनूपपुर। चचाई थानांतर्गत मेडियारास अंडरब्रिज संभवनगर के पास पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाई में दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर ने २५ वर्षीय आरोपी पप्पू् नापित पिता दुलारे नापित निवासी ग्राम रामपुर अमलई जिला शहडोल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व में प्रकरण के अभियुक्तगणों श्रीराम विश्वकर्मा, राजेश कुमार उर्फ भूरा गुप्ता और शंकरलाल विश्वकर्मा के संबंध में 5 नवम्बर २०19 को निर्णय हो चुका है। यह निर्णय अभियुक्त पप्पू नापित के संबंध में है। आरोपी पप्पू नापित के विरूद्ध एनडीपीएस अधिनियम का आरोप है। उसने १0 दिसम्बर 2014 को दोपहर 1.15 बजे थाना चचाई से लगभग 8 किमी दूर ग्राम मेडियारास अंडरब्रिज संभवनगर के पास बिना नंबर की जीप पर 38 किलो 80 ग्राम गांजा को अवैध रूप से अपने आधिपत्यस में रखकर परिवहन कर रहा था। जहां सुबह 9.30 बजे थाना चचाई के उपनिरीक्षक मो. रिजा खान ने मुखबिर सूचना पर स्टॉफों के साथ जीप को रोका। जिसमें चार व्यक्ति बैठे थे। चालक ने अपना नाम पप्पू नापित, इसके अलावा श्रीराम विश्वकर्मा, राजेश उर्फ भूरा एवं संजय चौधरी बैठे पाए गए। वाहन की तलाशी में गांजा पाया गया। आरोपियों द्वारा गांजा छत्तीयसगढ तरफ से लाना बताया गया। आरोपियों को गिरफतार कर गांजा को जब्त किया गया। जिसमें आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना बाद प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। [typography_font:18pt;” >——————————————————-