विकासखंड के शासकीय माध्यमिक विद्यालय म्यापुर में पदस्थ शिक्षक गोपालकृष्ण सोनी ने सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ की। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की तो शिक्षक गोपालकृष्ण सोनी को विद्यालयीन स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और शिक्षिका से छेड़छाड़ करने का आरोपी पाया गया। शिक्षक के खिलाफ शाढ़ौरा थाने में धारा 354ए, 294 व 506 के तहत प्रकरण दर्ज होने के कारण मप्र सेवा आचरण अधिनियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में आने से शिक्षक को निलंबित किया गया था।
अशोकनगर न्यायालय ने शिक्षिका से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए 9 जून को आदेश जारी कर शिक्षक को एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। इस निर्णय के विरुद्ध गोपालकृष्ण सोनी ने सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र एस पाटीदार के न्यायालय में अपील की थी। न्यायालय ने 20 सितंबर को अपील को खारिज कर शिक्षक को सजा भुगतने के लिए न्यायिक अभिरक्षा मे सुपुर्द कर दिया था। न्यायालय में दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षक गोपालकृष्ण सोनी की सेवा समाप्त कर दी हैं।