एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं ले जाया जा सकता
मंत्रालय की ओर से जारी किए दिशानिर्देश के अनुसार, ‘शवों का अंतिम संस्कार उनके स्थान के नजदीक ही शवदाह गृहों में किया जाना चाहिए, उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं ले जाया जा सकता और उन्हें दफनाकर या अन्य साधनों से संरक्षित नहीं किया जा सकता।’
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अंतिम दर्शन कार्यक्रम जैसी परंपराओं पर भी प्रतिबंध
मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि, अंतिम दर्शन कार्यक्रम जैसी परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और शवों का संक्रमणरहित होना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सीलबंद बैग में रखना चाहिए, जिसे बाद में खोला न जा सके। जारी दिशानिर्देश के अनुसार, शवों को लाने के लिए शवदाह गृहों द्वारा कर्मी और वाहन भी भेजने चाहिए और उसका मार्ग पहले से तय किया गया हो।