फरवरी में सुनाई गई थी पांच साल की सजा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आठ फरवरी को विशेष अदालत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख खालिदा जिया को जिया अनाथालय ट्रस्ट की करीब 2,00,000 डॉलर की राशि को गबन करने के मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। बांग्लादेश हाई कोर्ट की जस्टिस एम एनयेटूर रहीम और मोहम्मद मोस्तफिजुर रहमान की एक खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में दोबारा फैसला सुनाया।
एसीसी के वकील का बयान
एसीसी के वकील खुर्शीद आलम ने अदालत के फैसले के बाद जानकारी देते हुए बयान दिया, ‘इस मामले में खालिदा जिया प्रमुख आरोपी थीं। यही कारण है कि हमारी ओर से उनकी सजा बढ़ाने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने हमारी अपील के बाद उनकी सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। नतीजतन, अब सभी दोषियों को 10 साल की समान सजा मिली है।’आलम ने आगे बताया कि इसके साथ ही अन्य अभियुक्तों की जमानत भी याचिका खारिज कर दी गई है।
अन्य मामले में सात साल की सजा
गौरतलब है कि खालिदा के बेटे तारिक रहमान और अन्य चार को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, सोमवार को खालिदा को एक और भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए, खालिदा की उस याचिका को रद्द कर दी जिसमें उन्होंने सुनवाई रोकने की मांग की थी।