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पाकिस्तान: टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद के खिलाफ सुनवाई स्थगित

अभियोजन पक्ष के वकील की छुट्टी की वजह से बीते तीन दिन सुनवाई नहीं हो सकी
Hafiz Saeed के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले ( Terror funding case ) में 23 जनवरी तक सुनवाई पूरी कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ

नई दिल्लीJan 26, 2020 / 10:16 am

Anil Kumar

Hafiz Saeed

Hafiz Saeed (File Photo)

लाहौर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ( Jamat-ud-dava ) के प्रमुख हाफिज सईद ( Hafiz Saeed ) के खिलाफ टेरर फंंडिंग मामले में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अभियोजन पक्ष के वकील की छुट्टी की वजह से बीते तीन दिन सुनवाई नहीं हो सकी।

शनिवार को भी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं सकी। अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ( ATC ) ने सोवार 27 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है।

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उन्होंने कहा- अदालत को बताया गया कि उप महा अभियोजक अब्दुर रउफ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हैं। इसलिए सुनवाई में देरी हो रही है।’

23 जनवरी तक पूरी होनी थी सुवाई

अधिकारी ने बताया कि हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में 23 जनवरी तक सुनवाई पूरी कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि रउफ देश से बाहर है और संभवत: सोमवार को लौटेंगे।

उल्लेखनीय है कि बीते सोमवार को भी सईद के वकीलों नसीरुद्दीन नय्यर और इमरान फजल गुल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि लाहौर और गुजरांवाला में आतंकवाद का वित्तपोषण करने के लिए दायर दो मामलों में अपने मुवक्किल (हाफिज सईद) के बचाव में तर्क पेश करने के लिए और समय दिया जाए।

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इस पर ATC न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 23 जनवरी को अगली सुनवाई तक अपनी जिरह पूरा करने का निर्देश दिया था। बता दें कि हाफिज सईद और उनके कई सहयोगियों पर आतंक संगठनों को वित्त पोषित करने के आरोप हैं।

JUD के खिलाफ पर्याप्त सबूत

आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत से कहा था कि उनके पास जेयूडी सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत दर्ज आतंक वित्तपोषण व धनशोधन मामले में पर्याप्त सबूत हैं।

आतंकवाद रोधी विभाग ( CTD ) ने पंजाब प्रांत के पांच शहरों में मामले दर्ज कराए थे। इसमें कई गैर लाभकारी संगठनों की मदद से धन इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल आतंक वित्तपोषण के लिए करने का आरोप जेयूडी पर लगाया गया था।

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