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पाकिस्तान: आतंकी हाफिज सईद को झटका, लाहौर हाईकोर्ट ने आतंक वित्तपोषण मामले में खारिज की याचिका

locationनई दिल्लीPublished: Dec 17, 2019 07:20:19 pm

Submitted by:

Anil Kumar

लाहौर हाईकोर्ट ने आतंक वित्तपोषण के आरोप के खिलाफ हाफिज सईद की याचिका खारिज कर दी
आतंकवाद रोधी विभाग ने पंजाब प्रांत के पांच शहरों में हाफिज और उसके साथियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे

hafiz saeed

लाहौर। मुंबई हमले के मास्टर माइंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उद दावा ( JuD ) के सरगना आतंकवादी हाफिज सईद को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

दरअसल, कोर्ट ने उस पर लगाए गए आतंक वित्तपोषण के आरोप के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी है। हाफिज के साथ उसके एक अन्य दुर्दांत आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की भी याचिका खारिज कर दी गई है।

इससे पहले बीते गुरुवार को हाईकोर्ट ने हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों की अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।

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‘द नेशन’ की रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकी हाफिज सईद भारत के साथ-साथ अमरीका के लिए भी वांछित है। बता दें कि हाफिज सईद और उसके 13 सहयोगियों ने इस साल तीन जुलाई को उनके खिलाफ आतंक वित्तपोषण मामले में दर्ज प्राथमिकी से अपना नाम निकालने के लिए यह याचिका दायर की थी।

सरकार ने कहा हमारे पास JUD के खिलाफ पर्याप्त सबूत

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत से कहा कि उनके पास जेयूडी सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत दर्ज आतंक वित्तपोषण व धनशोधन मामले में पर्याप्त सबूत हैं।

आतंकवाद रोधी विभाग ( CTD ) ने पंजाब प्रांत के पांच शहरों में मामले दर्ज कराए थे। इसमें कई गैर लाभकारी संगठनों की मदद से धन इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल आतंक वित्तपोषण के लिए करने का आरोप जेयूडी पर लगाया गया था।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल टास्क फोर्स ( FATF ) द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ दी गई कार्ययोजना पर अमल के लिए एक सेल गठित किया है।

इस सिलसिले में राष्ट्रीय कार्ययोजना को लागू करने की दिशा में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठनों जेयूडी, लश्करे तैयबा और फलाह-ए-इंसानियत के सौ से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है।

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