scriptBaghpat: चाचा ने भतीजी को मारा था 18 बार चाकू, कोर्ट ने कहा- अंतिम सांस तक जेल में रहेगा दोषी | Baghpat Khekra Chacha Get Life Imprisonment For Murder His Niece | Patrika News
बागपत

Baghpat: चाचा ने भतीजी को मारा था 18 बार चाकू, कोर्ट ने कहा- अंतिम सांस तक जेल में रहेगा दोषी

Highlights

Khekra में पिछले साल 3 मार्च को थाने में दर्ज कराया गया था केस
17 साल की सोनी की हत्‍या उसके चाचा ने कर दी थी
चाचा ने गर्दन काटकर कर दी थी किशोरी की हत्या

बागपतDec 10, 2019 / 12:08 pm

sharad asthana

baghpat.jpg
बागपत। खेकड़ा (Khekra) में भतीजी की चाकू से 18 वार कर निर्मम हत्या करने के दोषी चाचा को अदालत (Court) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश आबिद शमीम ने सोमवार (Monday) को दोषी को सजा सुनाई। इसके अनुसार, दोषी चाचा को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।
यह भी पढ़ें

Hapur: BJP MLA की गाड़ी में तेज रफ्तार ट्रैक्‍टर ने मारी टक्‍कर- देखें वीडियो

पड़ोसी के घर में की थी वारदात

इस बारे में एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि खेकड़ा की किशोरी सोनी की हत्‍या उसके चाचा ने की थी। फारुख ने पिछले साल 3 मार्च को थाने में केस दर्ज कराया था। उसने कहा था कि उसकी 17 साल की बेटी की हत्‍या उसके चाचा ने की है। उसने उनकी गैरमौजूदगी में पड़ोसी के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। चाचा हारुण ने गर्दन काटकर किशोरी की हत्या कर दी थी। उसके शरीर पर चाकू के 18 घाव थे। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत में हुई। 5 दिसंबर को हारुण पर दोष सिद्ध किया गया था।
यह भी पढ़ें

Noida: प्‍यार में युवक लटक गया कंप्‍यूटर केबिल से, युवती ने खा लिया जहर- देखें Video

कोर्ट ने कहा- दोषी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाए

सोमवार को कोर्ट ने हारुण को हत्‍या के मामले में उम्रकैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही धारा 452 (घर में घुस कर हमला करना) में तीन साल की सजा व 15 हजार का जुर्माना और धारा 4/25 आर्म्‍स एक्ट में तीन साल की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसले में अदालत ने लिखा है कि हारुण को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाए।

Home / Bagpat / Baghpat: चाचा ने भतीजी को मारा था 18 बार चाकू, कोर्ट ने कहा- अंतिम सांस तक जेल में रहेगा दोषी

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो