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बच्ची को घुमाने ले जाने के बहाने किया था दुष्कर्म
जनपद के रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब तीन वर्ष पूर्व 19 मार्च 2016 को शाम करीब 7.30 बजे मुजफ्फरनगर जनपद के गांव मौहम्मदपुर रायसिंह निवासी उद्यम पुत्र महेंद्र एक दो वर्ष की मासूम बच्ची को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया था।लेकिन जब वह काफी देर बाद भी बच्ची को लेकर वापस नहीं लौटा। तो बच्ची के परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की।रात करीब 11 बजे वहशी दरिंदा जंगल में बच्ची के साथ दुष्कर्म करता हुआ पकड़ा गया।परिजनों ने उसे पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया था।
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दो साल बाद मिला इंसाफ
बच्ची के पिता की तहरीर पर थाना रमाला पुलिस ने बलात्कार व बाल संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेजा था।इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज रमेश चंद्र दिवाकर की अदालत में चली।अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए।वकीलों की बहस सुनने व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने गत शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया था।सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।