बागपत

भाभी की बेरहमी से हत्या के मामले में चार भाइयों समेत पांच लोगों को उम्रकैद

खबर के मुख्य बिंदु-

26 नवम्बर 2015 को बड़ौत में महिला की गोली मारकर हत्या का मामला
अपर सत्र न्यायधीश ने चार भाईयों समेत पांच को दी आजीवन करावास की सजा
चार दोषियों पर कोर्ट ने 50-50 हजार तथा एक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

बागपतJul 26, 2019 / 01:02 pm

lokesh verma

बागपत. एक महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायधीश विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने चार भाईयों समेत पांच लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। जबकि दोष सिद्ध नहीं होने पर पिता-पुत्र को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया गया है। चार दोषियों पर कोर्ट ने 50-50 हजार तथा एक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।
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ये था पूरा मामला

बता दें कि कस्बा बड़ौत के कमला नगर में 26 नवम्बर 2015 की सुबह करीब दस बजे प्रियंका पत्नी संजय निवासी तितरौदा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतका की भाभी मीनू पत्नी राजीव निवासी कमला नगर ने मृतका के पति व ससुर समेत सात लोगों के विरूद्ध कोतवाली बड़ौत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मीनू के अनुसार, मृतका का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। 26 नवम्बर 2015 को वह अपनी ननद को लेकर कोर्ट में तारीख पर जाने के लिए घर से निकली थी। उसका आरोप था कि घर से निकलते ही खाली प्लाट के निकट बाइकों पर सवार होकर मृतका के देवर सुनील, बंटी उर्फ दीपक, गौरव व अमित पुत्र होराम व मोहित निवासी बड़ौदा (मुजफ्फरनगर) वहां आए और आते ही प्रियंका पर फायरिंग करनी शुरू कर दी।
उस दाैरान प्रियंका की तीन गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। मीनू का आरोप था कि हत्या का षड़यंत्र मृतका के पति संजय, ससुर होराम व ननदोई रोहित ने रचा था। पुलिस ने जांच के दौरान मृतका के ननदोई रोहित का नाम मुकदमे से निकाल दिया था। जबकि सात आरोपियों के विरूद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश विशेष एससी-एसटी कोर्ट आबिद शमीम की अदालत में चली।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए

अपर शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने मृतका के पति व ससुर को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। जबकि शेष सभी पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों पर कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बंटी पर 25 आर्म्स एक्ट में दस हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।
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