सामोद (Court). बंदौल में वन क्षेत्र में बसी कालबेलिया लोगों की बस्ती (
slum) को हटाने के मामले में शुक्रवार को एसीएफ ओमप्रकाश शर्मा ने बस्तीवासियों को 27 जनवरी को सुनवाई का मौका दिया है। सूत्रों के अनुसार सामोद-बंदौल के वन क्षेत्र की सीमा में आता हैं, जिस पर कालबेलिया समाज के लोग कच्चे-पक्के मकानों का निर्माण करवाकर सालों से निवास कर रहे हैं। खास बात ये है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से बीपीएल परिवार कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड सहित अन्य दस्तावेज बनवा रखे हैं। चूंकि मामला वन क्षेत्र की भूमि से जुड़ा होने के कारण वन विभाग ने बस्ती के 20 परिवारों को नोटिस जारी करके जगह खाली करने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर शुक्रवार की वन नाका सामोद में एसीएफ कोर्ट (
Court) में एसीएफ ने कालबेलिया बस्ती (
slum) के लोगों से सुनवाई की। इस दौरान समाज के लोगों ने राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह, बीपीएल कार्ड के साथ भूमि की जमाबन्दी सहित कई दस्तावेज पेश किए। साथ ही एसीएफ से एक ओर सुनवाई की अपील की, जिस पर एसीएफ ने कालबेलिया समाज के लोगों को 27 जनवरी 2020 की अगली तारीख देते हुए सुनवाई का अंतिम अवसर दिया।
बरसों बाद याद आई जमीनबंदौल में कालबेलिया बस्ती (
slum) को बसे कई दशक हो गए। देव स्थान सहित कई निर्माण कराए गए, लेकिन अब तक किसी ने इन्हें रोका-टोका तक नहीं, जबकि बस्ती से नजदीक ही सामोद में विभाग का वन नाका स्थित है। साथ ही जहां ये कालबेलिया बस्ती (
slum) बसी हुई है, जो चौमू-अजीतगढ़ स्टेट हाइवे के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन तत्कालीन वनाधिकारियों या कार्मिकों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इतने बरसों के बाद अब वन विभाग ने जगह खाली करने का नोटिस दिया है।
इनका कहना हैबंदौल में जहां कालबेलिया बस्ती बसी है। वो नदी के बहाव क्षेत्र एवं वन विभाग क्षेत्र के अधीन है। करीब दो बीघा वन भूमि पर बस्ती (
slum) के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिन्हें जगह खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। साथ ही इन्हें अपनी सफाई देने के लिए 27 जनवरी तक समय दिया है।
ओमप्रकाश शर्मा, सहायक वन संरक्षक जयपुर उत्तरकालबेलिया समाज के लोग वर्षो से बंदौल में निवास कर रहे हैं। अब तक विभाग को कोई आपत्ति नहीं हुए। अब अचानक जगह खाली करने के नोटिस थमा दिए, जो सरासर गलत है। आवश्यक कार्यवाही कर बस्ती के लोगों के स्थायी निवास के लिए जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ताकि समाज के लोग अपने घरों से बेदखल होने से बच सके।
दिनेश चतुर्वेदी, सरपंच, ग्राम पंचायत सामोद Home / Bagru / Court: एसीएफ ने दी दो महीने की मोहलत, जनवरी में होगी सुनवाई