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बलरामपुर

पेट्रोल छिड़ककर नवविवाहिता को जिंदा फूंका, सास-ससुर समेत 4 को उम्रकैद

Balrampur Crime News: दहेज के लिए ससुरालियों ने बहु पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
 

बलरामपुरMar 01, 2024 / 06:48 pm

Aniket Gupta

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Balrampur Crime News

Balrampur Crime News: यूपी के बलरामपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज के लिए ससुरालियों ने बहु पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में सास-बहु समेत 4 आरोपियों को बहू पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का दोषी पाया गया है।
जानकारी के अनुसार, 28 सितंबर 2016 को बलरामपुर शहर निवासी अमरेश कुमार तिवारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी बेटी सुनीता को उसके ससुरालवाले हमेशा प्रताड़ित करते हैं। और दहेज के लिए ससुरालियों ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है। बता दें, इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। और तब से लेकर बीते दिन तक मामले में सुनवाई चल रही थी। बीते दिन यानी 29 फरवरी को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, ससुरालवालों की ओर से दहेज की मांग पूरी न होने पर सुनीता के ससुरालवालों ने उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जांच के बाद पुलिस ने सास-ससुर समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में जिला अदालत ने दहेज हत्या के इस केस में सास- ससुर समेत चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया। बता दें, बलरामपुर जिला जज अनिल कुमार झा ने बीते दिन यानी गुरुवार को पीड़िता के ससुर, सास, देवर और ननद को दोषी ठहराते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है साथ ही प्रत्येक दोषी पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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