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बैंगलोर

पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

याचिका पर सुनवाई पूरी

बैंगलोरNov 14, 2018 / 04:31 pm

Sanjay Kumar Kareer

janardhan reddy

रात भर पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी गिरफ्तार

बेंगलूरु. प्रथम अतिरिक्त महानगरीय न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय ने पोंजी कंपनी घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया।
प्रथम एसीएमएम न्यायालय के न्यायाधीश जगदीश ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ ही रेड्डी की गिरफ्तारी पर सवालिया निशान लगाए। रेड्डी की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता सी.एच. हनुमंतराय ने कहा कि रेड्डी का इस मामले से कोई सरोकार ही नहीं है। रिमांड एप्लीकेशन में उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीसीबी पुलिस ने रेड्डी को पूछताछ के लिए तलब कर 12 घंटों तक पूछताछ की है।
उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल को जबरदस्ती फंसाया गया है। केस के आरोपी संख्या 5 एम.अली खान ने चौथे आरोपी रमेश से सोना प्राप्त किया। सोना अली खान को देना है न कि छठे आरोपी जनार्दन रेड्डी को देना है। उन्होंने कहा कि पहले आरोपी फरीद को जमानत मिल चुकी है और शेष आरोपियों को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। लेकिन शिकायत से सरोकार तक नहीं रखने वाले रेड्डी को पुलिस ने नाहक गिरफ्तार किया जो आपत्तिजनक है। सीसीबी के वकील वेंकटगिरी ने दलील दी कि इस प्रकरण में 600 से 700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है और रेड्डी ने 20 करोड़ रुपए की रकम अवैध रूप से ली है।

जज के तीखे प्रश्न, जांच पर उठे सवाल
दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या जनार्दन रेड्डी का इस कंपनी के साथ कोई सीधा संबंध है? क्या किसी ने जनार्दन रेड्डी के पास अपना धन जमा करवाया है या इस केस से उनका कोई सीधा संबंध है? रेड्डी पर फालतू में आरोप नहीं लगाएं बल्कि यदि उनका सीधा संबंध हो तो इस बारे में अदालत को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है।
जज ने कहा कि क्या पैसा खोने वालों में से किसी ने कहा है कि उसने रेड्डी को धन दिया था। उन्होंने सीसीबी की जांच के तौर तरीकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिकायत कुछ और है आप कोई दूसरी ही जांच कर रहे हैं। न्यायाधीश ने सीसीबी से जानना चाहा कि क्या रेड्डी की गिरफ्तारी इस मामले के किसी दूसरे आरोपी के बयान के आधार पर की गई है? केंद्रीय अपराध शाखा ने शनिवार को पेश हुए जनार्दन रेड्डी को गिरफ्तार करने के बाद 24 नवंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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