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बरेली

50 हजार लेकर घर से संभल कर निकलें, देना होगा हिसाब, दिखाने होंगे कागज, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई

बरेली। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के बीच यदि आप 50 हजार रुपये से अधिक नगदी लेकर चल रहे हैं तो उसके दस्तावजे आपको चेकिंग टीम को दिखाने होंगे। नहीं ती आप पर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि जिले भर में चेकिंग की जा रही है।

बरेलीMar 18, 2024 / 11:08 am

Avanish Pandey

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हूटर हटवाए और उतरवाई गई काली फिल्म

आचार संहिता का पालन कराने को पुलिस और प्रशासन की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं। जिले को सीमाओं व अंतरराज्यीय बार्डर पर चौकसे बढ़ा दी गई हैं। टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। इतना ही नहीं झंडा-बैनर, प्रचार, सभा और रैली के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। पुलिस व प्रशासन की टीमें चुनाव से जुड़ी हर गतिविधियों पर नजर रख रहीं हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आयोग के आदेशों का सख्तों से पालन कराय जा रहा है। सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहले चौकी चौराहे पर वाहनों का चेकिंग अभियान चला। इस दौरान वाहनों में लगे झंडे, वैनर हटवाए गए। हूटर लगाकर फर्राटा भर रहे वाहनों से हूटर हटवाए गए। काली फिल्म उतरवाई गई। प्रेमनगर के शील चौराहे पर प्रेमनगर इंस्पेक्टर संग चेकिंग कराकर कार्रवाई की। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना डाला गया।
आयोग के यह हैं महत्वपूर्ण निर्देश

– सरकार या प्रशासन अब कोई नई योजना या कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर सकता। कोई घोषणा करने से पहले आयोग से अनुमति लेनी होगी।
– शासकीय भवनों, एयरपोर्ट, बस या रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप या सार्वजनिक चौराहों पर प्रचार सामग्री पोस्टर, चैनर बिना अनुमति के नहीं लगा सकेंगे।
– कार्यालयों, सभागारों, अधिकारियों के कक्ष में लगी सभी जीवित राजनीतिक महानुभावों केवल राष्ट्रपति व राज्यपाल को छोड़कर किसी की फोटो नहीं लगाई जाएगी।
– निजी भवनने पर बैनर, झंडा, कटआउट भवन स्वामी की सहमति के बाद ही लगा सकेंगे। झंडों की अधिकतम संख्या तीन हो सकती है।
– पूरी निर्वाचन अवधि में 10 से अधिक वाहन (सुरक्षा वाहनों को छोड़ते हुए) वर्जित है। प्रत्येक 10वें वाहन के बाद 100 मीटर का फासला रखा जाना अनिवार्य है।
– निजी वाहनों पर केवल एक झंडा या स्टीकर लगाने की अनुमति है. लेकिन यदि उक्त झंडा, वैनर, पोस्टर किसी प्रत्याशी का है तो
– उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रतिबंध दोपहिया वाहनों पर भी लागू है। दोपहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल है ते आरओ से अनुमति प्राप्त वाहन होने चाहिए। इन पर केवल एक संहा लगा सकते हैं।

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