आदेश के अनुसार प्राधिकार प्रमाण पत्र नहीं लेने वाले ऑथरॉइडज्ड डीलर के विरुदध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा ने बताया कि इसमें यूज्ड कार के क्रय विक्रय करने वाले ऑथराइज्ड डीलर के रूप में परिभाषित किया गया व विधि मान्य प्राधिकार प्रमाण पत्र लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय बालोतरा के क्षेत्राधिकार में यूज्ड कार का क्रय विक्रय करने वाले किसी भी ऑथरॉइडज्ड डीलर ने कार्यालय बालोतरा से प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया है। इस पर 5 दिवस में कार्यालय से प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चत करें। अन्यथा उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम ए 1998 यथा संशोधित मोटरयान, संशोधन अधिनियम ए 2019 व सहपठित नियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।