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पढ़ें, अब किसान घर बैठे गेहूं उपार्जन के लिए करा सकेंगे पंजीयन

रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी के पंजीयन के लिए अब किसानों को पंजीयन केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि वे घर बैठे ही अपना पंजीयन करा सकेंगे। गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन के संबंध में शासन द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

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किसान पंजीयन एप के माध्यम से किसान मोबाइल से कर सकेंगे पंजीयन

Farmers will be able to register from mobile through Kisan Registration App

बैतूल। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी के पंजीयन के लिए अब किसानों को पंजीयन केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि वे घर बैठे ही अपना पंजीयन करा सकेंगे। गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन के संबंध में शासन द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए है। किसान अब अपने मोबाइल में किसान पंजीयन एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर घर बैठे अपना-पंजीयन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर शासन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क राशि 50 रुपए का भुगतान कर भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे।
पंजीयन में बैंक खाता आईएसएससी कोड की अनिवार्यता खत्म
नवीन व्यवस्था पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसान को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्ट में त्रुटि से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी। नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरुरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना अनिवार्य है। पंजीयन के समय किसान को भू-अधिकारी ऋण पुस्तिका/खसरा की प्रति पहचान पत्र स्वरुप आधार कार्ड एवं बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर एवं समग्र आईडी लाना अनिवार्य होगा।
खाते और खसरे के दस्तावेज में नाम समान होने पर ही पंजीयन होगा मान्य
किसान पंजीयन भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। उसी व्यक्ति का पंजीयन मान्य होगा जिसका दोनों दस्तावेजों में नाम समान हो। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा। उपार्जन केन्द्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे। यदि किसान की भूमि अन्य जिले में है तो किसान को अन्य जिले में पृथक से दूसरा पंजीयन कराना होगा।
एसएमएस से बुलाने की व्यवस्था खत्म
आगामी रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में केन्द्रीयकृत एसएमएस व्यवस्था के माध्यम से किसान को अपनी उपज बिक्री के लिए नहीं बुलाया जाएगा। परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे। उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम सलॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। किसान पंजीयन प्रक्रिया 05 फरवरी से 05 मार्च तक की जायेगी। पंजीयन सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा।