
भीलवाड़ा. अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न) ने दहेज हत्या के आठ साल पुराने मामले में सांखलिया (फूलियाकलां) निवासी मदन बागरिया को दोषी ठहराते मंगलवार को सात साल की सजा सुनाई। वहीं तीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण के अनुसार 9 मई 2016 को खामोर के गोवर्धन बागरिया ने फूलियाकलां थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया-बेटी रामप्यारी उर्फ बिच्छु का बचपन में विवाह मदन से हुआ। चार साल से ससुराल आ जा रही थी। ससुराल में उससे मारपीट की जाती थी। दहेज में 50 हजार रुपए मांगते व मारने की धमकी देते। 5 मई 2016 को परिवादी और पत्नी समाज की बैठक में गए। पीछे बेटी रामप्यारी अकेली थी, जिसे ससुराल वाले जबरन ले गए।
पड़ोसियों को कह गए कि गोवर्धन 50 हजार लेकर सांखलिया आ जाए। नहीं तो रामप्यारी को मार देंगे। परिवादी ने बताया कि 8 जून को रामप्यारी को कुएं में धकेल कर मार दिया। पुलिस ने दहेज हत्या में अभियुक्त मदन को गिरतार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने अभियुक्त के खिलाफ 17 गवाह व 30 दस्तावेज पेश किए।
Published on:
22 May 2024 01:55 pm
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