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भीलवाड़ा

किसानों के लिए रबी फसलों का बीमा 31 तक

बीमा नहीं करवाने वाले किसान 24 तक बैंक में प्रस्तुत करें घोषणा पत्र

भीलवाड़ाDec 06, 2021 / 09:38 am

Suresh Jain

किसानों के लिए रबी फसलों का बीमा 31 तक

किसानों के लिए रबी फसलों का बीमा 31 तक

भीलवाड़ा।
जिले के किसान रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को जमा कराना पड़ेगा। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने रबी फसलों के लिए बीमा करने की अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि विभाग के उप निदेशक रामपाल खटीक ने बताया कि रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर है, साथ ही जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना है, वे संबंधित बैंक में 24 दिसम्बर तक लिखित में घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वर्ष से फसलों का बीमा करवाना किसानों के लिए पूर्णत: स्वैच्छिक है।
फसल बीमा योजना में फसलों की बुवाई से कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के उत्पादन में होने वाली कमी के अनुसार संबंधित बीमित किसान को क्लेम देने का प्रावधान है। रबी फसलों के बीमा के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत ही प्रीमियम के रूप में जमा करना है। शेष राशि केंद्र व राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत जमा कराएगी।
प्रीमियम राशि निर्धारित
जिले में रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलों की कुल बीमित राशि व कृषक द्वारा जमा कराने वाली प्रीमियम राशि भी निर्धारित की गई है। चने के लिए प्रीमियम राशि 1042.57 रुपए प्रति हेक्टेयर (4 बीघा) है। बीमित राशि 69505 प्रति हैक्टेयर है। इसी तरह सरसों के लिए प्रीमियम राशि 1037.71 रुपए प्रति हेक्टेयर है और बीमित राशि रुपए 69181 प्रति हेक्टेयर है। गेहूं के लिए प्रीमियम राशि 1092.63 रुपए प्रति हेक्टेयर है और बीमित राशि 72842 रुपए प्रति हेक्टेयर है।
ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक भी करा सकते हैं बीमा
उप निदेशक ने बताया की जिन किसानों ने रबी 2021 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों से 31 दिसम्बर 2021 तक अल्पकालीन फसली ऋण लिया है, वे किसान संबंधित संस्था से अपनी फसलों का बीमा करवाएं। गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक भी नजदीकी बैंकों के माध्यम से अपने खाते से 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कटवाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बटाईदार कृषकों को मूल खातेदार से इस विषय में शपथ पत्र देना होगा। गैर ऋणी कृषकों बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी की नकल, पटवारी द्वारा जारी बोआई प्रमाण-पत्र सलंग्न कर बैंक या नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर फसलों का बीमा करवाएं।
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में नुकसान होने पर बीमा क्लेम
कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि चक्रवात, आंधी, भंवर एवं बवंडर से होने उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर क्लेम देय है। इसी तरह फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फ सल को कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का क्लेम व्यक्तिगत आधार पर देय है।

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