जिले में रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलों की कुल बीमित राशि व कृषक द्वारा जमा कराने वाली प्रीमियम राशि भी निर्धारित की गई है। चने के लिए प्रीमियम राशि 1042.57 रुपए प्रति हेक्टेयर (4 बीघा) है। बीमित राशि 69505 प्रति हैक्टेयर है। इसी तरह सरसों के लिए प्रीमियम राशि 1037.71 रुपए प्रति हेक्टेयर है और बीमित राशि रुपए 69181 प्रति हेक्टेयर है। गेहूं के लिए प्रीमियम राशि 1092.63 रुपए प्रति हेक्टेयर है और बीमित राशि 72842 रुपए प्रति हेक्टेयर है।
उप निदेशक ने बताया की जिन किसानों ने रबी 2021 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों से 31 दिसम्बर 2021 तक अल्पकालीन फसली ऋण लिया है, वे किसान संबंधित संस्था से अपनी फसलों का बीमा करवाएं। गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक भी नजदीकी बैंकों के माध्यम से अपने खाते से 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कटवाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बटाईदार कृषकों को मूल खातेदार से इस विषय में शपथ पत्र देना होगा। गैर ऋणी कृषकों बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी की नकल, पटवारी द्वारा जारी बोआई प्रमाण-पत्र सलंग्न कर बैंक या नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर फसलों का बीमा करवाएं।
कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि चक्रवात, आंधी, भंवर एवं बवंडर से होने उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर क्लेम देय है। इसी तरह फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फ सल को कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का क्लेम व्यक्तिगत आधार पर देय है।