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भीलवाड़ा

किशोरी के दुष्कर्मी को दस साल की सजा

विशिष्ट न्यायाधीश ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई

भीलवाड़ाFeb 03, 2018 / 07:56 pm

tej narayan

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विशिष्ट न्यायाधीश (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है।

भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायाधीश (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपए के जुर्माने से दंडित क‍िया है।
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विशिष्ट न्यायाधीश (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) चन्द्रप्रकाशसिंह ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में आसूणा निवासी विष्णुकुमार शर्मा को दोषी माना और शनिवार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपए के जुर्माने से दंडित क‍िया है। प्रकरण के अनुसार 2 अगस्त 2013 को एक व्यक्ति ने गंगापुर थाने में पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसकी दस वर्षीय पुत्री मवेशी चराने जंगल में गई। शाम तक मवेशी घर लौट गए जबकि बेटी नहीं लौटी। उसकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं लगा। इस बीच पता लगा कि विष्णुकुमार शर्मा उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गया। उसे बंधक बनाकर रख रखा है। पुलिस ने किशोरी को पुर से मुक्त करवा कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चन्द्र विश्नोई ने अभियुक्त विष्णु के खिलाफ 24 गवाह व 17 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने विष्णु को दस साल की सजा सुनाई।
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चलते ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर निकला, सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रॉली पलटी
सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती बन का खेड़ा गांव के पास भीलवाड़ा से सीमेंट के कट्टे लेकर आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक चलते चलते ट्रॉली का टायर निकल गया। जिसके चलते ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि उसके आस-पास और कोई दूसरा वाहन नहीं था। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रॉली पलटने से उसमें भरा सीमेंट के कट्टे सड़क पर बिखर गए। वही ट्रैक्टर में सवार नानू लाल भील सालरिया ( मांडल ) को मामूली चोटें आई। जिसका बन का खेड़ा मे प्राथमिक उपचार किया गया।
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