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भोपाल

शहर में रजिस्टर्ड 110 पीयूसी, आधे का पता ही नहीं, कुछ ने किराए पर भी उठाए

एडीएम ने कहा- मशीनें सही कराएं नहीं तो होगी कार्रवाई

भोपालNov 25, 2023 / 12:40 am

Bhalendra Malhotra

शहर में रजिस्टर्ड 110 पीयूसी, आधे का पता ही नहीं, कुछ ने किराए पर भी उठाए

शहर में रजिस्टर्ड 110 पीयूसी, आधे का पता ही नहीं, कुछ ने किराए पर भी उठाए

भोपाल. वाहनों का प्रदूषण जांच के लिए शहर में 110 पीयूसी रजिस्टर्ड हैं। इसमें से कुछ वैन तो कुछ पेट्रोल पंपों पर संचालित हो रहे हैं। हालात ये है कि एक बार रजिस्टर्ड करने के बाद आज तक इनकी सुध नहीं ली गई। सिर्फ लक्ष्य पूरा करने सेंटर खोले और सडक़ पर खड़े कर दिए। आठ साल में पहली बार कलेक्टोरेट में शहर के सभी पीयूसी संचालकों की बैठक बुलाई गई तो आधों को पता ही नहीं, ये पहुंचे ही नहीं। जो पहुंचे उनमें से कुछ को ये नहीं पता था कि प्रमाण पत्र की वैधता कैसे अंकित करनी है। काफी लोग तो ऐसे ही बिना तारीख डाले प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। तो कुछ ने रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराया, लेकिन आपस में सांठगांठ कर सेंटर किराए पर भी दे दिए हैं।
कलेक्टोरेट में हुई बैठक में ये स्थिति देखकर एडीएम हरेंद्र नारायण ने साफ कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय जो नियम पूरे करने थे, उसके अनुसार काम करें। कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। शहर में आज भी काफी वाहन बिना पीयूसी के चल रहे हैं। जबकि अन्य राज्यों में ये हालात हैं कि शहर में घुसते ही फोर व्हीलर की पीयूसी कराई जाती है।
ये मांग रखी पीयूसी संचालकों ने
– लोग अपने आप वाहनों के प्रदूषण की जांच कराने नहीं आते, अगर ट्रैफिक पुलिस जांच करें तो लोगों पर असर पड़े।
– कई-कई दिनों तक एक वाहन की पीयूसी नहीं होती, अगर कोई फिक्स जगह कर दी जाए तो वहां वैन लगा लें। ये जनता को भी पता हो।
एक समान रेट होंगे, शहर में अलग-अलग जगह खड़े होंगे
बैठक के बाद तय हुआ कि इनके रेट एक समान रखे जाएं। अभी कोई अस्सी तो कोई डेढ़ सौ तो कोई दो सौ रुपए तक ले रहा है। वैन वाली पीयूसी अभी तक ङ्क्षलक रोड नंबर दो और पांच नंबर के पास ज्यादा खड़ी होती थीं, ये अलग-अलग क्षेत्रों में खड़ी होंगी।
308 प्रकरण बनाकर 1.37 लाख वसूला, 11 मामले कोर्ट में
. कचरा जलाकर वायु की गुणवत्ता को खराब करने व पर्यावरण प्रदूषित करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले ने 308 प्रकरणों में 01 लाख 03 हजार 700 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की है। 11 मामले कोर्ट में दाखिल कराए। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध 01 नवम्बर 2023 से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अमले ने 01 नवम्बर 2023 से विशेष अभियान चलाकर अपशिष्ट आदि जलाने वालों पर स्पाट फाइन की कार्यवाही करते हुए 74 प्रकरणों में 32 हजार 500 रुपए की राशि वसूल की। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार 11 व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण भी प्रस्तुत किए। इससे पूर्व निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने गत 01 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक कचरा जलाकर पर्यावरण प्रदूषित करने वालों पर 234 प्रकरणों में 71 हजार 200 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए। निगम अमले द्वारा पर्यारण को प्रदूषित एवं वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को समझाइश भी दी जा रही है।
पीयूसी संचालकों की बैठक बुलाई गई थी, इसमें पचास से साठ लोग पहुंचे। निरीक्षण में काफी खामी मिली थी, सभी को नियमानुसार काम करने की हिदायत दी है।
– हरेंद्र नारायण, एडीएम

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