सरपंच उसे जात से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। पीड़ित पिता ने इस मामले की शिकायत सिंगरौली एसपी, सीएम हेल्प लाइन सहित कई जगह की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस महिला ने बेटे को बापस देने से मना कर दिया है।
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महिला का दावा है कि किसोर उसका पति है। अब इस मामले में बाल आयोग ने सिंगरौली के एसपी को सरपंच और उस महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग को भी पत्र लिखकर किशोर की शादी शून्य करने को कहा हैं।
बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने इस मामले पर कहा कि उनके पास एक नाबालिग के पिता ने शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि सिंगरौली के खुटार ग्राम के दक्षिण टोला में गांव के सरपंच बाल मुकुंद सिंह ने फरमान जारी कर नाबालिग की जबरदस्ती शादी करा दी है और शादी 32 साल की तलाकशुदा महिला से करा दी है। वही शादी नहीं करने पर सरपंच ने परिवार को जात से बाहर करने का फरमान सुनाया था। शादी के बाद अब महिला और उसके परिजन नाबालिग को बापस देने से मना कर रहे हैं।