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पीएम फसल बीमा योजना का मिलेगा लाभ
प्रदेश के किसानों को उत्पादन की लागत के हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस संशोधन के साथ बीमा कंपनियों से निविदाएं बुलाने को मंजूरी दे दी है।
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बीमा कंपनियों पर रखा जा सकेगा नियंत्रण
नए बदलाव के जरिये अब सरकार द्वारा बीमा कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखना आसान होगा। बीमा कंपनियों से खरीफ 2020 से 3 साल के लिए टेंडर बुलाने की परमिशन दी गई है। सालाना वित्तीय वर्ष से तीन महिने पहले राज्य शासन या बीमा कंपनी संविदा से बाहर निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तय प्रावधान के मुताबिक, किसानों की फसल की पूरी लागत बीमा के लिए मान्य होगी, इसका निर्धारण जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। खरीफ 2020 के लिए योजना की कट ऑफ डेट 31 जुलाई 2020 रखने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बीमा कंपनियों से निविदाएं बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इससे किसानों को फसल बीमा का लाभ जल्दी मिलने लगेगा।