ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे पंचायत चुनाव
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। सरकारकी मंशा है कि सामान्य, एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण के एक साथ चुनाव हों। इसी कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में ओबीसी का वर्ग काफी बड़ा है और इतने बड़े वर्ग के बिना पंचायत चुनाव कराया जाना तर्क संगत नहीं है। सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव रखा जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया।
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सदन में फिर गूंजा ओबीसी आरक्षण का मामला
इससे पहले गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरु होती ही एक बार फिर सदन में ओबीसी आरक्षण की गूंज सुनाई दी। कार्यवाही शुरु होती ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग तरह-तरह के आदेश जारी कर रहा है। यह उचित नहीं है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की है। मिश्रा के इस बयान के बाद विपक्ष ने हंगामा कर दिया। जिसके कारण विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
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