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भोपाल

नाबालिग से रेप करने वाले कलयुगी पिता को 7 साल की सश्रम जेल

अदालत का फैसला…

भोपालSep 11, 2018 / 07:51 am

सुनील मिश्रा

Court order

Court order

भोपाल। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी बाप को जिला अदालत ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने इस मामले में सोमवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी नईम उर्फ नहीम को 7 साल की सश्रम जेल के साथ 2000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक 11 अप्रैल 2016 को नाबालिग की मां ने टीटी नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 8 अप्रैल 2016 को वह काम पर चली गई थी तब उसकी 10 साल की नाबालिग बेटी घर पर ही थी। दोपहर 12.30 बजे उसके पड़ोसी ने उसे फोन करके जल्दी घर आने को कहा। जब वह घर पहुंची तो उसकी नाबालिग बेटी बहुत घबराई हुई थी।
जब उसने बेटी को प्यार दुलार कर पूछताछ की तो बेटी ने बताया कि अम्मी जब तुम काम पर चली जाती हो तब अब्बू नईम उर्फ नहीम ने उसके साथ बुरा काम किया है। पहले भी कई बार कर चुका है। किसी को बताने के लिए मना करता है। बताने पर जान से मारने की धमकी देता है।
पिछले कई माह से यह गंदा काम कर रहा है। पीडि़ता की मां ने यह भी बताया कि वह काम करती है लेकिन पति कुछ काम भी नहीं करता। इसलिए वह तो सुबह से काम पर चली जाती है लेकिन पति दिन भर घर पर ही रहता है। वह जो कुछ कमाकर लाती है वह पैसे भी छीन लेता है और खाने-पीने में उड़ा देता है।
कुछ बोलने पर गंदी गालियां देता है और दोनों के साथ मारपीट करता है। पुलिस ने इसके बाद मामला दर्ज कर नईम को गिरफ्तार कर लिया था। पीडि़त बच्ची का मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। उसके बाद से लगातार अदालत ने मामले की सुनवाई की और सोमवार को इस मामले में फैसला सुना दिया। रिश्तों को बदनाम करने वाले राजधानी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

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