सलकनपुर मंदिर परिसर में वाहनों के आवागमन पर 13 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी वृंदावन सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है। खास बात यह है कि इस अवधि में शनिवार और रविवार को वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3 हजार रुपए, पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान का बड़ा ऐलान आदेश के अनुसार सलकनपुर मंदिर सड़क पहुंच मार्ग पर कार बाइक आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेहटी-बुदनी मार्ग पर सलकनपुर देवी मंदिर के प्रवेश द्वार नंबर 1 से मंदिर तक अब कोई भी वाहन नहीं ले जा सकेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आमजन के हित और जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है। 13 जून तक यहां केवल निर्माण कार्य में लगे या सरकारी वाहन ही आ जा सकेंगे।
सलकनपुर मंदिर परिसर को देवी लोक Devi Lok Salkanpur temple के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसके लिए कई निर्माण कराए जा रहे हैं। सलकनपुर मंदिर परिसर में निर्माण कार्य के लिए मटेरियल और कॉलम इत्यादि के साथ पत्थरों की मूर्ति भी लगाई जा रही है।
सड़क मार्ग के मंदिर के प्रवेश द्वार पर निर्माण एजेंसी द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। कार बाइक पर प्रतिबंध के आदेश पर पुलिस द्वारा सख्ती से अमल कराया जाएगा। वाहनों पर बैन का यह आदेश सोमवार से शुक्रवार तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को सभी वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी विशेष दिन या पर्व आदि पर वाहनों पर प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। कार बाइक पर बैन का यह आदेश 13 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।