-31 मार्च है अंतिम तारीख-घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं लिंक
ग्वालियर। पेन-आधार लिंक करने में अब 37 दिन का समय शेष बचा है। अभी तो एक हजार का शुल्क देेकर पेन-आधार को लिंक कराया जा सकता है लेकिन 31 मार्च तक यदि इन्हें लिंक नहीं कराया तो उसके बाद संबंधित का पेन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में न तो आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा और ना ही किसी भी तरह का वित्तीय ट्रांजेक्शन हो पाएगा। यही नहीं नया बैंक खाता खुलवाने में भी परेशानी बढ़ जाएगी। लोगों की लेटलतीफी को देखते हुए ही सरकार ने पेन-आधार कार्ड लिंक करने में एक हजार का जुर्माना लगाया है। पूर्व में ये 500 रुपए था।
ऐसे लिंक करा सकते हैं पेन-आधार
-इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
-उसके बाद आधार नंबर और पेन नंबर दर्ज करें तथा स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इ-पे टैक्स फंक्शनेलिटी के जरिए एक हजार विलंब शुल्क का भुगतान करें।
-एक बार भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा लिंक आधार सेक्शन पर जाएं और अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं पेन नंबर दर्ज कराएं।
-आइ एग्री टू वेलिडेट माय आधार डीटेल्स विकल्प का चयन करके विवरण को सत्यापित करें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
-अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें और लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वेलिडेट पर क्लिक करें।
समय रहते पेन-आधार को लिंक कराएं
आशीष पारख, सीए का कहना है कि जिन लोगों का पेन-आधार होने से लिंक रह गया है उन्हें समय रहते इन्हें लिंक करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कराने पर पेन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। नए पेन कार्ड के साथ तो अब आधार लिंक करके ही आ रहा है। कुछ लोगों ने पूर्व में आधार बनवाए थे और अब उन्होंने अपने मोबाइल नंबर बदल लिए हैं, ऐसे लोगों को आधार भी अपडेट कर लेना चाहिए।
-आधार के साथ पेन लिंक नहीं करने के परिणाम
-आपका पेन निष्क्रिय हो जाएगा।
-आइटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा।
-लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
-त्रुटिपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पूरा नहीं किया जा सकता।
-उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी।