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भोपाल

प्रदेश का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बनेगा राजधानी का कोलार, 9 दिन के लिये होगा सब बंद

कोलार क्षेत्र में शुक्रवार से 9 दिन 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 7 वार्डो को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जानिये लॉकडाउन की अवधि के दिशा-निर्देश।

भोपालApr 08, 2021 / 06:16 pm

Faiz

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प्रदेश का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बनेगा राजधानी का कोलार, 9 दिन के लिये होगा सब बंद

भोपाल/ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उपनगर यानी कोलार और शाहपुरा इलाके में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए 7 वार्डों का कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार की दोपहर को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिये हैं। कोलार के जिन 7 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उसमें करीब 2 लाख 50 हजार से ज्यादा आबाद बसी हुई है। इस हिसाब से ये प्रदेश की अब तक का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बनने जा रहा है, जो 9 दिनों तक के लिये पूरी तरह से बंद रहेगा।

 

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कलेक्टर ने दिये आदेश

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कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि, कोलार के वार्ड नंबर- 80, 81,82,83,84,52 और 53 को मिलाकर ये कंटेंनमेंट जोन बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के सभी मार्गों को पूरी तरह से सील किया जाएगा ताकि, आवाजाही पूरी तरह से बंद रहे। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी।


घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

कंटेंनमेंट जोन से मेडिकल इमरजेंसी या शोक सूचना के अलावा, किसी अन्य कारणों से शहर में निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। सिर्फ शासकीय, नगर निगम और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिये भी उन्हें संबंधित विभाग की आईडी दिखाना आवश्यक होगी।


7 वार्डों में 1800 कोरोना संक्रमित

आपको बता दें कि, संबंधित इलाकों में लॉकडाउन लगने से यहां रहने वाली 2 लाख 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित होगी। ये भोपाल नगर निगम की कुल आबादी का 10 फीसदी से भी अधिक है। बता दें कि, मौजूदा समय में सिर्फ इन्हीं 7 वार्डों में 1800 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसके चलते यहां संकर्मण की रफ्तार को नियंत्रण में लाने के लिये इन इलाकों को सील किया जा रहा है।


इस तरह होगी रोजाना की पूर्ति

जारी आदेश के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में रहने वाली आबादी की रोजाना की जरूरी चीजें, जैसे- दूध, सब्जी, किराना आदि की आपूर्ति उनके निवास स्थान तक नगर निगम और ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनडोर डी-मार्ट, विशाल मेगा मार्ट आपूर्ति और सांची पार्लरों के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान आमजन स्वयं बाहर निकलकर सामान नहीं खरीद सकेंगे। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की स्थिति में अनुविभागीय दंडाधिकारी कोलार से अनुमति लेकर ही बाहर जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

9 दिन तक लॉकडाउन लगाने का फैसला – Video

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