
Ladli Behna Yojana Guna Collector Dr. Satendra Singh gave information about the registration of Ladli Behna Yojana
Ladli Behna Yojana Guna Collector Dr. Satendra Singh gave information about the registration of Ladli Behna Yojana एमपी के गुना में हुए हंगामे ने प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की लोकप्रियता एक बार पुन: साबित कर दी है। यहां किसी ने योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाने की अफवाह उड़ा दी थी। यह सुनते ही सैंकड़ों महिलाएं अपना आवेदन जमा करने कलेक्टर कार्यालय जा पहुंची। महिलाओं को कलेक्टर सत्येेंद्र सिंह ने बमुश्किल समझाया कि अभी लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है।
गुना कलेक्टर डा. सतेंद्र सिंह ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आईं महिलाओं को बताया कि लाड़ली बहना योजना के फॉर्म राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही जमा होंगे। योजना के लिए आवेदन अब ऑनलाइन ही दे सकेंगे। महिलाएं अपने
फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट (cmladlibahna.mp.gov.in) पर जमा कर सकेंगी।
लाड़ली बहना योजना के फॉर्म भरने के लिए पूरे प्रदेश की महिलाएं बेताब हैं। कई जगहों पर कियोस्क संचालक महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं जबकि हकीकत यही है कि योजना के अंतर्गत नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अभी पोर्टल ही बंद है। खास बात यह भी है कि लाड़ली बहना योजना के फार्म भरने की प्रक्रिया जब भी चालू होगी, यह ऑनलाइन ही होगी।
लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत नए रजिस्ट्रेशन के संबंध में राज्य सरकार विधानसभा के पिछले सत्र में भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। तब प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि योजना के तहत अभी नए सिरे से पंजीयन नहीं किए जा रहे हैं।
लाड़ली बहना योजना में 20 अगस्त 2023 से ही नया पंजीयन बंद है। मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में कहा कि योजना के पंजीयन की सतत प्रक्रिया है। लाड़ली बहना योजना में पंजीयन का काम चरणबद्ध रखा गया है।
स्पष्ट है कि योजना में अभी पात्र महिलाओं का भी नया पंजीयन नहीं हो रहा है। लाड़ली बहना योजना में रजिस्टर्ड कई महिलाओं की उम्र निर्धारित 60 साल से ज्यादा हो जाने की वजह से वे अपात्र होती जा रहीं हैं।
बता दें कि मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के लिए 21 साल की उम्र पूरी करनेवाली महिलाएं पात्र हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं का इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना केवल एमपी की महिलाओं के लिए ही है। सभी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को इसका लाभ मिलता है।
Updated on:
12 Sept 2024 09:56 pm
Published on:
12 Sept 2024 09:55 pm
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