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128 प्वाइंट पर की गई बैरिकेडिंग
लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। वहीं, बिना काम के बाहर निकलने वाले लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। नियमों का पालन कराया जा सके, इसलिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए व लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए भोपाल में 128 प्वाइंट पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा ओल्ड भोपाल जैसे घनी आबादी वाले इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
डीआईजी इरशाद वली ने भी बताया कि भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। लॉक डाउन के दौरान शहरभर में 3 हज़ार से ज़्यादा का पुलिसबल तैनात किया गया है। आउटर और इंटरनल नाकों पर विशेष बल लगाया जाएगा। शहर में सांची पार्लर और किराने की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट शहर में नहीं रहेगा।
सील होगी दुकान
वहीं यदि किसी भी दुकानदार ने नियमों को उल्लघंन किया तो उसे 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद भी नहीं माने तो दूसरी और तीसरी बार में 2 गुना यानी 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अगर फिर भी दुकानदार नहीं माने तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।