खास बात है कि विश्वविद्यालय ने तकनीकी शिक्षा विभाग के जिस आदेश का हवाला दिया है बह 17 सितंबर को जारी हुआ है। ऐसे में मंगलवार से विद्यार्थियों के लिए संस्थान भी खुल सकेंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेशानुसारा विवि और महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। बैक्सीनेटेड छात्र-छात्राएं ही भौतिक रूप से कक्षा में आ सकेंगे।
Must See: MP Weather News: प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी। विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति से कॉलेज व पॉलिटेविनक खुल सकेंगे। एक क्लास में 30 से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे। संस्था प्रमुख स्थानीय अधोसंरचना के अनुसार निर्णय ले सकेंगे।
Must See: सोने-चांदी के दाम में आई भारी गिरावट, खरीदने का यही है सही मौका
इनको मिल सकेगी ऑनलाइन कार्य कीसुविधा
सभी शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है। लेकिन ऐसे अधिकारी कि एसे कर्मचारी जिनको चिकित्सकीय परामर्श के आदार पर वैक्सीनेशन की छूट है, इस संबंध में संस्था प्रमुख निर्णय कर ऑनलाइन कार्य करा सकेंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कक्षाओं, लाइब्रेरी, हॉस्टल के साथ मेस की सुविधा शुरू करने की दे दी है।
आइसोलेशन करना होगा
विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कि कोरोना प्रटोकॉल का सख्ती से पालान किया जाएगा।विद्यार्थियों और कर्मचारियों में कोविड-19 के लक्षण के पाए पर आइसोलेशन की सुविधा रखनी होगी वही आरजीपीवी ने भी निर्देश दिए हैं कि विभाग द्वारा दिए गए आदेश व गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करना होगा।