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भोपाल

OBC को मध्यप्रदेश में मिलेगा 27% आरक्षण, विधानसभा में बिल पास

अति पिछड़ी जातियों को कमलनाथ की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।

भोपालJul 23, 2019 / 08:31 pm

Muneshwar Kumar

obc reservation
भोपाल. मध्यप्रदेश में ओबीसी ( OBC reservation ) को कमलनाथ की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया था। 27% आरक्षण देने को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा से बिल ( obc reservation bill ) पास हो गया है। अभी तक मध्यप्रदेश में ओबसी को चौदह फीसदी आरक्षण मिलता था।
दरअसल, मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में ओबसी आरक्षण को चौदह से 27 फीसदी करने वाला विधेयक पास हो गया है। सदन में सर्वसम्मति से लोकसेवा संशोधन विधेयक को पारित किया गया। विधानसभा में इस विधेयक को लाने से पहले जुलाई के पहले महीने में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे पारित किया था।
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वादा पूरा किया
विधानसभा में बिल पास होने के बाद सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि हमने जो कहा वो वादा पूरा किया। कमलनाथ ने लिखा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था। इससे जुड़ा विधेयक आज विधानसभा में पारित हो गया है। इससे जाहिर है कि हमारी सरकार न्याय करती है और न्याय में विश्वास रखती है।
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हाईकोर्ट ने लगा दी थी रोक
दरअसल, सत्ता में आने से पहले चुनावों के दौरान कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। सरकार ने अपना वादा पूरा करने के लिए मार्च 2019 अध्यादेश लाई थी। फिर इसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब सरकार इसके लिए बिल लाकर विधानसभा से पारित करवा लिया है।
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नियम में करने होंगे बदलाव
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल विधानसभा में पारित हो गया है। ऐसे में आरक्षण देने का कानून अगर लागू होता है तो राज्य सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती नियमों में भी बदलाव करना होगा। वहीं, आने वाले दिनों में कमलनाथ सरकार के लिए ओबीसी कार्ड ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है।

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